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धोखाधड़ी पकड़ने में देरी पर आरबीआई ने लगाया तीन बैंकों पर एक-एक करोड़ का जुर्माना

Sun, 09 Sep 2018 05:23 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Sun, 09 Sep 2018 05:23 AM IST
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RBI imposes penalty of one crore each on three banks
RBI
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धोखाधड़ी को पकड़ने में देरी और वक्त पर जानकारी नहीं देने पर तीन बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने अलग-अलग विज्ञप्ति  जारी कर इसकी जानकारी दी। यह कार्रवाई बैंकिंग नियमन कानून के तहत यह जुर्माना लगाया गया है। 
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यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया है कि आरबीआई ने धोखाधड़ी को पकड़ने और उसकी जानकारी देने में देरी के लिए उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने बताया कि उसे छह सितंबर को जुर्माना लगाए जाने के बारे में आरबीआई से सूचना मिली।
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