फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Rape, Gangrape, acid attack victims will get compensation after supreme court decision

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप, गैंगरेप और एसिड अटैक पीड़िताओं को मिलेगा न्यूनतम 5-7 लाख मुआवजा

Fri, 11 May 2018 10:16 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 11 May 2018 10:16 PM IST
विज्ञापन
Rape, Gangrape, acid attack victims will get compensation after supreme court decision
महिला उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने रेप पीड़िताओं को मुआवजा देने वाली एक योजना को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब रेप पीड़िताओं को न्यूनतम पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी राज्यों को हफ्ते भर में इस संबंध में आदेश की कॉपी भेज दी जाएगी, जिसका सभी राज्यों को पालन करना होगा। 
विज्ञापन


रेप, गैंगरेप और एसिड अटैक के मामलों में इस फैसले के जरिए पीड़िताओं या उनके परिजन को ये आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इससे पहले रेप पीड़िताओं को राज्य सरकार अपने-अपने पैमानों के हिसाब से मुआवजा देती रही है। तो अब रेप पीड़िताओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकेगा। 20 हजार का न्यूनतम पैमाना या अधिकतम दो लाख रुपए की व्यवस्था में ये बदलाव बड़ा समझा जा रहा है। 
विज्ञापन


नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (एनएलएसए) ने इस मुआवजे की नई रकम को रिलीफ पॉलिसी बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी सहमती दे दी है। अथॉरिटी ने इस रकम को तय करने से पहले केंद्र सरकार से बातचीत की थी। जिसके बाद रेप पीड़िताओं को न्यूनतम पांच लाख और एसिड अटैक पीड़िताओं को सात लाख रुपये का मुआवजा देना तय हुआ है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed