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बयान पर अफसोस जाहिर करें या ट्रायल का सामना करें राहुल गांधी: सुप्रीम कोर्ट

Tue, 19 Jul 2016 04:44 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 19 Jul 2016 04:44 PM IST
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Rahul Gandhi should not have resorted to collective denunciation of RSS: SC
पंजाब कांग्रेस पर अब चौरासी की छाया नहीं : राहुल - फोटो : amarujala

महाराष्ट्र की निचली अदालत में अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की।

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, संघ के लोगों ने गांधी जी को मारा, इन दोनों बातों में फर्क है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहे हों तो सतर्क होकर बोलना चाहिए।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते। इस मामले में या तो राहुल गांधी माफी मांगे या फिर ट्रायल का सामना करें।

इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ यह जांच कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया क्या वह मानहानि के अंतर्गत है अथवा नहीं?

कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी को मामले में ट्रायल के लिए जाना चाहिए। बता दें संघ के महाराष्ट्र स्थित भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि सोनाले में 6 मार्च को हुई एक चुनावी रैली में राहुल ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की।

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