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महाराष्ट्र: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 13 नवंबर तक सुनवाई टली, संघ पर दिया था विवादित बयान
Mon, 18 Oct 2021 10:32 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Mon, 18 Oct 2021 10:32 PM IST
सार
कांग्रेस सांसद ने रैली में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। कुंटे ने महात्मा गांधी और आरएसएस के संबंध में कांग्रेस नेता की टिप्पणी को भड़काऊ और आपत्तिजनक करार देते हुए भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
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राहुल गांधी
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में ठाणे की अदालत ने 13 नवंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है। उनके वकील ने मुकदमे की सुनवाई 13 नवंबर तक टलने की जानकारी दी है। राहुल गांधी ने साल 2014 में भिवंडी की एक रैली में आरएसएस के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था जिसके खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मानहानि का मामला दायर किया है।
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राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने सोमवार को कहा कि 2014 के मामले में सुनवाई 16 अक्तूबर को भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष होनी थी। चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 अक्तूबर को अवकाश घोषित किया था, इसलिए उस दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों को 13 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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क्या है मामला
कांग्रेस सांसद ने रैली में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। कुंटे ने महात्मा गांधी और आरएसएस के संबंध में कांग्रेस नेता की टिप्पणी को भड़काऊ और आपत्तिजनक करार देते हुए भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी कई बार अदालत में पेश हो चुके हैं और एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि वह मामले में दोषी नहीं हैं।
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