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कोरोना का कहर : आज से पुणे में आंशिक लॉकडाउन, अगले सात दिन तक ये सेवाएं रहेंगी बंद, यहां पढ़ें गाइडलाइंस

Sat, 03 Apr 2021 10:59 AM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: Tanuja Yadav Updated Sat, 03 Apr 2021 10:59 AM IST
सार

  • पुणे में अगले सात दिन तक बंद रहेंगे बार, रेस्त्रां, होटल और धार्मिक स्थल
  • पुणे में आज से आंशिक लॉकडाउन, एक हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा
  • धार्मिक स्थल बंद होने के बाद भी लोग मंदिरों के बाहर प्रार्थना करते आए नजर

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pune maharashtra corona cases partial lockdown imposed in district night curfew restrictions
लॉकडाउन (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने बड़ा फैसला लिया है। पुणे में आज से 12 घंटे का आंशिक लॉकडाउन शुरू हो गया है। शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। बता दें पुणे में पिछले दो दिनों रोजाना 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 

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पिछले 24 घंटे में पुणे में 9,086 नए मामले सामने आए, जो अबतक का दैनिक सर्वाधिक आंकड़ा है। शुक्रवार को पुणे में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,51,508 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 58 लोगों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ा है। पुणे में कोरोना से होने वाली मौतों का कुल आंकड़ा 10,097 है। 
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सात दिन तक बंद रहेंगे बार, होटल और रेस्त्रां
वहीं जिले में अगले सात दिन तक बार, होटल, रेस्त्रां और सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ पार्सल सेवा को जारी रहेगी। पुणे में सात दिन तक बस सेवा को बंद रहेगी। सभी तरह के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। सौरभ राव ने कहा कि अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। 
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जानिए कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस

  • सात दिन तक बार, होटल और रेस्त्रां रहेंगे बंद
  • तीन अप्रैल से 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी
  • शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आंशिक लॉकडाउन
  • सभी धार्मिक स्थल भी सात दिन तक रहेंगे बंद
  • सिर्फ पार्सल सेवाएं ही रहेंगी जारी
  • बस सेवा को भी सात दिन तक बंद रखने का फैसला
  • राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल
  • शादी समारोह में 50 लोगों को आने की ही अनुमति
  • एक हफ्ते के लिए दोपहर के बाद धारा 144 लागू होगी
  • 30 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे
  • अगले हफ्ते कोरोना की स्थिति की समीक्षा होगी
  • कोचिंग क्लासेज में छात्रों की 50 फीसदी को ही अनुमति
  • स्वींमिंग पूल और क्लबहाउस जैसे स्थान बंद रहेंगे
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