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सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के विधेयक को राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी
Sat, 10 Aug 2019 09:59 PM IST
Gaurav Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Gaurav Pandey
Updated Sat, 10 Aug 2019 09:59 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधान न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढाकर 33 किए जाने संबंधी एक विधेयक पर दस्तखत कर दिया है। उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक को इसी सप्ताह संसद की मंजूरी मिली थी।
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फिलहाल, शीर्ष न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) समेत कुल 31 पद हैं। कानून लागू होने के बाद सीजेआई को छोड़कर 33 पद होंगे। शीर्ष न्यायालय में मामलों की बढती संख्या के मद्देनजर न्यायाधीश के पदों की संख्या में इजाफे के लिए विधेयक लाया गया था। फिलहाल, उच्चतम न्यायालय में करीब 60 हजार मामले लंबित हैं।
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यह फैसला ऐसे वक्त हुआ है, जब कुछ दिन पहले देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। विधि मंत्रालय ने 11 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि शीर्ष अदालत में 59,331 मामले लंबित हैं ।
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प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के कारण कानून के सवालों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले के लिए जरूरत के मुताबिक संविधान पीठ नहीं गठित हो पा रही।