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चुनाव बाद हिंसा: हाईकोर्ट जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर केंद्र को नोटिस
Tue, 28 Sep 2021 03:44 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Tue, 28 Sep 2021 03:44 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है।
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supreme court, सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ani
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर केंद्र व अन्य को नोटिस जारी करने का आदेश दिया हैै। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हत्याओं व दुष्कर्म के मामलों की उसकी निगरानी में जांच का आदेश दिया है।
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शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि आपने नोटिस जारी करने का आग्रह किया था। इसके आदेश दे दिए गए हैं। बता दें, बंगाल में मई में नाव संपन्न होने के बाद बड़े पैमाने पर हत्याएं, दुष्कर्म, हमले, तोड़फोड़ हुई थी। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मानवाधिकार आयोग से एक कमेटी बनाकर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। हाईकोर्ट के आदेश से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार खफा है।
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एफआईआर दर्ज करने पर रोक नहीं
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनीत शरण व जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया, लेकिन सीबीआई को इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मामले की आगे सुनवाई 7 अक्तूबर को तय की गई है।
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अन्य मामलों की जांच एसआईटी को
हाईकोर्ट ने हत्या व बलात्कार जैसे मामलों को छोड़कर अन्य केस की जांच उसकी निगरानी में एसआईटी से कराने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये आदेश जनहित याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि चुनाव बाद हुई हिंसा में लोगों पर हमले किए गए और उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाना चाहिए।