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SC: उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक; गंगा में प्रदूषण नहीं रोक पाने का मामला

Fri, 06 Sep 2024 12:30 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 06 Sep 2024 12:30 PM IST
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Pollution in Ganga: SC stays NGT order directing criminal prosecution of Uttarakhand govt officials
Supreme Court - फोटो : PTI

गंगा में प्रदूषण नहीं रोक पाने पर उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के एनजीटी के आदेश पर सु्प्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के एनजीटी के आदेश पर भी रोक लगा दी है।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले में सुनवाई दिसंबर के दूसरे सप्ताह में करना तय किया। एनजीटी ने नौ फरवरी को प्रदूषित जल के गंगा में प्रवाह को रोकने के लिए उचित कार्रवाई नहीं करने और मूक दर्शक बने रहने के लिए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अप्रसन्नता जताई थी।
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अधिकरण ने 151 पन्नों के आदेश में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) को निर्देश दिया था कि जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों और विभाग प्रमुखों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

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