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Tamil Nadu: मंत्री राजकन्नप्पन की याचिका पर पुलिस को नोटिस, मद्रास हाईकोर्ट में 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Mon, 27 Jan 2025 03:25 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: श्वेता महतो Updated Mon, 27 Jan 2025 03:25 PM IST
सार

शिवगंगा के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई , जिसमें उन्होंने बताया कि एक अभियान कार्यक्रम के दौरान राजकन्नप्पन ने 15 वाहनों का इस्तेमाल किया, पटाखे फोड़े।

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Poll code violation case High Court orders notice on Tamil Nadu Minister Rajakannappan pleas news in hindi
मद्रास हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

मद्रास हाईकोर्ट ने द्रमुक नेता और राज्य मंत्री आरएस राजकन्नप्पन द्वारा दायर याचिकाओं पर पुलिस को नोटिस देने का आदेश दिया। इन याचिकाओं में 2021 विधानसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस पी वेलमुरुगन ने पुलिस निरीक्षकों, पेड्रायूर पुलिस स्टेशन, रामनाथपुरम जिले और सलाई ग्रामम पुलिस स्टेशन, शिवगंगा जिले, और बागवानी के सहायक निदेशक, रामनाथपुरम और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, शिवगंगा को नोटिस का आदेश दिया।
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जस्टिस वेलमुरुगन ने राज्य के दूध और डेयरी विकास मंत्री राजकन्नप्पन द्वारा दायर याचिकाओं पर आगे की सुनवाई 17 फरवरी के लिए टाल दी। अपनी याचिकाओं में राजकन्नप्पन ने बताया कि  27 मार्च, 2021 को विशेष स्कॉड ने याचिकाकर्ता के निर्देश पर करुंगुलम और कोल्लीपट्टी गांव के क्षेत्र में पार्टी का झंडा लगाया और चुनाव प्रचार किया जो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ था।
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शिवगंगा के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक अभियान कार्यक्रम के दौरान राजकन्नप्पन ने 15 वाहनों का इस्तेमाल किया, पटाखे फोड़े। इस तरह से उन्होंने भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। हालांकि, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजकन्नप्पन ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप का मामला नहीं बनता है। 
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