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दुष्कर्म मामला: पुलिस ने मांगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट की हिरासत, अभी वायुसेना की कस्टडी में है आरोपी

Fri, 08 Oct 2021 04:06 PM IST
सुरेंद्र जोशी कोयंबतूर, पीटीआई
कोयंबतूर, पीटीआई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 08 Oct 2021 04:06 PM IST
सार

वायुसेना की महिला कर्मी ने शिकायत की थी कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर 25 सितंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अभी वह कोर्ट मार्शल के लिए वायुसेना की हिरासत में है।

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Police seek custody of rape accused IAF officer
गिरफ्तारी - फोटो : is

विस्तार

केरल की कोयंबतूर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख को हिरासत में लेने के लिए को जिला कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। आरोपी भी वायुसेना की हिरासत में है।

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आरोपी अमितेष हरमुख को 25 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वायुसेना की महिला सहयोगी ने 10 सितंबर को शिकायत की थी कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कोयंबतूर की अतिरिक्त महिला कोर्ट ने 30 सितंबर को पुलिस को आदेश दिया था कि आरोपी को भारतीय वायुसेना कानून के तहत कोर्ट मार्शल के लिए वायुसेना के सुपुर्द किया जाए।
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कोयंबतूर पुलिस आयुक्त को की गई शिकायत में पीड़ित महिला अधिकारी ने आरोप लगाया था कि वायुसेना के अधिकारियों ने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसे मजबूर होकर पुलिस की शरण में आना पड़ा। इसके बाद पुलिस आयुक्त ने महिला पुलिस थाने केस दर्ज कर अमितेष को गिरफ्तार कर लिया था।  
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गिरफ्तारी के बाद वायुसेना ने भारतीय वायुसेना एक्ट का हवाला देकर अमितेष की हिरासत मांगी थी और कहा था कि पुलिस को सेना के मामलों में दखल का अधिकार नहीं है। इस पर महिला कोर्ट की अतिरिक्त जज थैलगेश्वरी ने आरोपी को वायुसेना को सौंपने का आदेश दिया था।


पुलिस ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में कहा है कि आरोपी को पुन: उसे सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि महिला अधिकारी ने वायुसेना अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक की प्रतिबंधित टू फिंगर टेस्ट करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा कि जब तक मामले में आरोप पत्र दायर न हो जाए, आरोपी अमितेष को उसकी हिरासत में रखा जाना चाहिए। यह केस अभी वायुसेना को ट्रांसफर नहीं हुआ है। पीड़िता का टू फिंगर टेस्ट किए जाने के आरोप का वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने पांच अक्तूबर को इनकार किया है।

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