फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   PNBScam case : Centre opposed PIL seeking independent investigation against Nirav Modi

PNB स्कैम की स्वतंत्र जांच के विरोध में केंद्र सरकार, 16 मार्च को SC में होगी सुनवाई

Wed, 21 Feb 2018 12:39 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 21 Feb 2018 12:39 PM IST
विज्ञापन
PNBScam case : Centre opposed PIL seeking independent investigation against Nirav Modi
सुप्रीम कोर्ट
114 अरब रुपये के पीएनबी घोटाले में उच्च प्रबंधन की भूमिका की जांच के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 16 मार्च को इसपर सुनवाई होगी। 
विज्ञापन


कोर्ट में पीएनबी घोटाले को लेकर दो याचिकाएं दायर की गई है इनमें एक याचिकाकर्ता वकील विनीत ढांडा हैं जबकि दूसरी याचिका वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई है। 
विज्ञापन


वकील विनीत ढांडा ने अपनी याचिका में कोर्ट से गुजारिश की है कि इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया जाए। क्योंकि ऐसे ही एक पुराने विजय माल्या वाले मामले में भी सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट PNB SCAM मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है और इस मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी समेत इस घोटाले से जुड़े लोगों  को दो महीने के भीतर भारत लाये जाने और प्रत्यर्पण की मांग की गई है।

साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वह बड़ी राशि के लोन को लेकर एक दिशानिर्देश बनाए। वहीं इस पूरे मामले में दायर याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार ने रोक लगाने और स्वतंत्र जांच कराने से इंकार किया है।  
 


10 करोड़ और उससे अधिक के लोन को लेकर वित्त मंत्रालय और रिजर्ब बैंक को दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया जाए, जिससे लोन वसूली सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो देश में बैड लोन की पूरी जानकारी इकट्ठा करें।

डिफॉल्टरों से एक नियत समय के भीतर लोन वसूली का नियम बनाना चाहिए। उनकी संपत्तियों को जब्त कर उनकी नीलामी की जानी चाहिए। इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ करेगी।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed