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PM vs Delhi CM: पीएम मोदी की डिग्री मामले में गुजरात कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल, फिर भेजा गया समन

Tue, 23 May 2023 12:52 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: काव्या मिश्रा Updated Tue, 23 May 2023 12:52 PM IST
सार

कोर्ट ने 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट में पेश होने को कहा था। इसे लेकर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन, ऐसा लगता है कि समन में ज्यादा स्पष्टता नहीं थी।

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PM Modi Degree Case: the Court had asked Arvind Kejriwal and Sanjay Singh to be present
पीएम मोदी सीएम केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। जहां थोड़े दिन पहले ही गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े आदेश को खारिज कर दिया था। साथ ही केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। वहीं, अब अहमदाबाद की अदालत ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम और उनकी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तलब किया है। दोनों को सात जून को अदालत में पेश होना होगा। 

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याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने पत्रकारों को बातचीत की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट में पेश होने को कहा था। इसे लेकर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन, ऐसा लगता है कि समन में ज्यादा स्पष्टता नहीं थी, इसलिए आज सुनवाई टल गई है। न्यायाधीश ने फिर से आदेश दिया है कि दोनों आरोपियों को नया समन जारी किया जाए। मामले में अगली सुनवाई 7 जून को होगी।

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यह है मामला

पीएम की डिग्री की जानकारी मांगने वाला मामला सात साल पुराना है। दरअसल अप्रैल 2016 में, केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के बारे में जानकारी मांगी थी। इसी दौरान केजरीवाल ने आयोग से कहा था कि वह सीआईसी को अपने बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पीएम को भी उनकी शैक्षिक डिग्री के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए। 

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यह भी पढ़ें- PM Modi Degree Case: पीएम मोदी की डिग्री पर सात साल से चल रहे विवाद की कहानी, केजरीवाल पर क्यों लगा जुर्माना?


केजरीवाल के जवाब को सीआईसी ने बतौर एक नागरिक का आरटीआई आवेदन माना। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों की विशिष्ट संख्या और वर्ष प्रदान करने का निर्देश दिया। यह आदेश इसलिए दिया गया था कि पीएम से संबंधित कोई भी दस्तावेज खोजने और प्रदान करने में आसानी हो।

 

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