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एनसीबी प्रमुख राकेश अस्थाना पर केस चलाने की मांग करने वाली याचिका वापस ली
Tue, 09 Feb 2021 05:13 AM IST
Kuldeep Singh
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 09 Feb 2021 05:13 AM IST
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Rakesh Asthana
- फोटो : PTI
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका सोमवार को वापस ले ली गई। चंडीगढ़ के डेंटिस्ट मोहित धवन ने याचिका दायर कर अस्थाना के खिलाफ फौजदारी का मामला चलाने के निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रवींद्र भट की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने कहा कि वह समाधान के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जाएंगे।
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चंडीगढ़ के डेंटिस्ट ने दायर की थी याचिका, अब हाईकोर्ट में करेंगे अपील
धवन ने याचिका में कहा है कि उन्होंने अस्थाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जो 2019 में सीबीआई निदेशक बनने से पहले बीएसएफ के प्रमुख थे। लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। धवन ने पुलिस पर अवैध वसूली, प्रताड़ना एवं जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं।
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याचिकाकर्ता के वकील ने उनके मुवक्किल को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देने की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई शिकायत को 16 महीने से अधिक समय से दबा कर बैठे हैं और याचिकाकर्ता को नहीं बताया जा रहा है कि इस शिकायत के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं।
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