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पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी से पहले अनिवार्य रूप से मंजूरी लेने की मांग को लेकर याचिका दायर

Sun, 24 May 2020 10:51 PM IST
Rohit Ojha न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Rohit Ojha Updated Sun, 24 May 2020 10:51 PM IST
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Petition against journalists seeking compulsory approval before FIR
supreme court - फोटो : ANI
उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर यह निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि पत्रकारों के खिलाफ तब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए, जब तक भारतीय प्रेस परिषद या कोई अन्य न्यायिक प्राधिकार इसकी मंजूरी प्रदान नहीं करता।
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जनहित याचिका में दावा किया गया कि समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोगों की सहभागिता उजागर करने पर कुछ समाचार चैनलों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी आवाज दबाने के लिए विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में प्राथमिकियां दर्ज कराई जा रही हैं ताकि वे नागरिकों को ऐसे तत्वों की खतरनाक गतिविधियों के प्रति जागरुक नहीं कर सकें।
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वकील घनश्याम उपाध्याय ने याचिका दाखिल की है, जिसमें पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले अनिवार्य रूप से मंजूरी मांगने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है ताकि उन्हें अपनी खबरों के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमे का सामना नहीं करना पड़े।
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मुंबई के वकील ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हाल ही में प्राथमिकियां दर्ज किए जाने तथा एक प्राथमिकी जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में दर्ज किए जाने का उल्लेख किया।


याचिका में दलील दी गई है कि नागरिकों को भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाले मुद्दों से जुड़ी संपूर्ण और सच्ची सूचना तथा विश्लेषण को जानने का अधिकार है
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