फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   P chidambaram supreme court hearing on INX Media case live updates

सोमवार तक ईडी केस में चिदंबरम को राहत, सिब्बल का हाईकोर्ट पर गंभीर आरोप

Fri, 23 Aug 2019 08:10 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Fri, 23 Aug 2019 08:10 PM IST
सार

  • ईडी मामले में चिदंबरम को मिली अंतरिम राहत, सीबीआई मामले में रहना होगा हिरासत में।
  • फिलहाल चिदंबरम को हिरासत में ही रहना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में हस्तक्षेप नहीं किया।
  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बत और सिंघवी के बीच हुई जोरदार बहस।
     

विज्ञापन
P chidambaram supreme court hearing on INX Media case live updates
गुरुवार को पेशी के दौरान पी. चिदंबरम - फोटो : PTI

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर दी है। ईडी भी आईएनएक्स मामले की जांच कर रहा है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार 26 अगस्त को होगी। वहीं सीबीआई को मिली चिदंबरम की कस्टडी की अवधि भी 26 अगस्त को खत्म हो रही है। हालांकि, चिदंबरम को हिरासत में ही रहना होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई वाले मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। इसी मामले में चिदंबरम को 26 अगस्त तक पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा गया है।

विज्ञापन


विज्ञापन

चिदंबरम को ईडी केस में मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी से जुड़े मामले की सुनवाई सोमवार को ही करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत को पढ़ने के लिए कुछ दस्तावेज देना चाहते थे जिन्हें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इकट्ठा किया था। इसका सिब्बल और सिघंवी ने विरोध करते हुए कहा कि ऐसा पहले भी उच्च न्यायालय में हो चुका है। शीर्ष अदालत ने दस्तावेजों को लेने से इनकार करते हुए कहा कि सबकुछ सोमवार को लिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन


कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट और सॉलिसिटर जनरल पर लगाए गंभीर आरोप

ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपनी दलील देते हुए वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर गंभीर आरोप लगाए। सिब्बल ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में जब बहस खत्म हो गई थी तो सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट में जस्टिस गौड़ को एक नोट दिया था। हमें उसपर जवाब देने का मौका नहीं मिला। इसी नोट को जस का तस फैसले में बदलकर चिदंबरम को जमानत देने से इनकार किया गया। इस तुषार मेहता ने सिब्बल को झूठे बयान न देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिरह खत्म होने के बाद उन्होंने कोई नोट नहीं दिया था।

 

ईडी भी चाहता है चिदंबरम की रिमांड


उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ और सीबीआई हिरासत के खिलाफ पी चिदंबरम की दायर याचिका पर सोमवार 26 अगस्त को सुनवाई करने के लिए कहा है। आईएनएक्स मीडिया मामले की सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को राउज ऐवेन्यू अदालत ने 26 अगस्त तक चिदंबरम की हिरासत दी हुई है। ईडी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री से पूछताछ करना चाहता है और इसी कारण वह उनकी रिमांड चाहता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed