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10 करोड़ रुपये के निवेश पर विदेशी को स्थायी निवासी का दर्जा

Thu, 01 Sep 2016 04:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Thu, 01 Sep 2016 04:22 AM IST
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on investment of Rs 10 crore foreigner get permanent resident status
भारत में कम से कम 10 करोड़ रुपये निवेश करने वाले विदेशी नागरिक को सरकार स्थायी निवासी का दर्जा देगी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने यह फैसला किया। देश में विदेशी निवेश के साथ मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला किया है।
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फैसले के मुताबिक कम से कम 10 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले विदेशी को 10 साल के लिए स्थायी निवासी का दर्जा दिया जाएगा। पहले 10 साल में अगर उस विदेशी के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत नहीं आती है तो उसे फिर से स्थायी निवासी का दर्जा दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। 10 करोड़ का निवेश वह 18 महीनों में कर सकता है। इसके अलावा 36 महीनों में 25 करोड़ रुपये के निवेश करने वाले विदेशी को भी स्थायी निवासी का दर्जा देने का फैसला किया गया है। 
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स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए यह शर्त भी रखी गई है कि किसी विदेशी नागरिक के निवेश से हर वित्त वर्ष में कम से कम 20 भारतीय नागरिक को रोजगार मिले। स्थायी निवासी का दर्जा पाने वाला विदेशी भारत में रहने के लिए एक प्रोपर्टी खरीदने का हकदार होगा। वहीं उसे भारत में  कहीं भी आने-जाने की छूट होगी। उसे किसी प्रकार की पंजीयन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। स्थायी निवासी का दर्जा पाने वाले विदेशी की पत्नी व बच्चे भारत के निजी क्षेत्र में नौकरी भी कर पाएंगे।
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