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ओडिशा: जमीन बेचने की अनुमति नहीं मिली तो 50 वर्षीय महिला ने खुद को लगा ली आग

Tue, 21 Dec 2021 04:04 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, जाजपुर (ओडिशा)
पीटीआई, जाजपुर (ओडिशा) Published by: देव कश्यप Updated Tue, 21 Dec 2021 04:04 AM IST
सार

महिला ने दावा किया कि वह अपने दो बेटों की पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए एक भूखंड बेचना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैंने चार महीने पहले धर्मशाला के तहसीलदार से संपर्क किया था कि मुझे समेकित भूमि का एक टुकड़ा बेचने की अनुमति दी जाए।

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Odisha woman attempts self-immolation failing to sell land
महिला ने की आत्मदाह की कोशिश (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ओडिशा में 50 वर्षीय एक महिला द्वारा प्रशासन कार्यालय परिसर में आत्मदाह का प्रयास करने का मामला सामने आया है। जाजपुर जिले में एक स्थानीय प्रशासन कार्यालय के परिसर में सोमवार को एक महिला ने जमीन बेचने को लेकर तहसीलदार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए खुद को आग लगाने का प्रयास किया।

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हालांकि, नेउलपुर गांव की महिला को स्थानीय लोगों और धर्मशाला तहसील कार्यालय के कर्मचारियों ने काबू कर लिया और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया। महिला ने बताया कि "बार-बार कोशिशों और तहसील प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने के बावजूद जमीन का एक प्लॉट बेचने में नाकाम रहने के बाद मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया।"

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महिला ने दावा किया कि वह अपने दो बेटों की पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए एक भूखंड बेचना चाहती थी। उन्होंने कहा कि "मैंने चार महीने पहले धर्मशाला के तहसीलदार से संपर्क किया था कि मुझे समेकित भूमि का एक टुकड़ा बेचने की अनुमति दी जाए। उन्होंने मुझे राजस्व निरीक्षक (आरआई) कार्यालय जाने का निर्देश दिया और मैंने संबंधित आरआई से आवश्यक रिपोर्ट एकत्र की। जब मैं रिपोर्ट लेकर तहसीलदार से मिली, तो उन्होंने मुझे जाजपुर उप-जिलाधिकारी के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया और लगभग एक महीने तक प्रक्रिया चलने के बाद मुझे उप-जिलाधिकारी से मंजूरी मिल गई।"
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महिला ने दावा किया कि कुछ हफ्ते पहले उसने तहसीलदार से सारी रिपोर्ट्स साथ ले जाकर एक बार फिर मुलाकात की थी, उस दौरान उसे कुछ दिनों के बाद आने के लिए कहा गया था। पीड़िता ने कहा कि सोमवार को जब वह संबंधित तहसीलदार से उसके कार्यालय कक्ष में मिली तो उसने 'चाका' (चकबंदी) की जमीन होने के कारण उसे जमीन बेचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर दुर्व्यवहार भी किया।


इसके बाद जाजपुर कलेक्टर चक्रवर्ती सिंह से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि पीड़ित की जमीन को कानून के तहत बिक्री के लिए अनुमति नहीं है क्योंकि यह 'चाका' भूमि है। चकबंदी (चकबंदी) कानून के अनुसार, यह बिक्री के लिए भूमि के विखंडन की अनुमति नहीं देता है।

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