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लेखपाल भर्ती परिणाम की ओबीसी सूची को चुनौती
ब्यूरो/ अमर उजाला, इलाहाबाद
Updated Sat, 07 May 2016 07:53 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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लेखपाल भर्ती परीक्षा में पिछड़ा वर्ग की चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आधार लिया गया है कि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग का मानते हुए पिछड़ा वर्ग के तहत चयन देने से इनकार कर दिया गया। शशि भूषण यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई होगी।
याची का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी ने रखा। याची लेखपाल भर्ती परीक्षा में सफल घोषित हुआ। ओबीसी की कट ऑफ लिस्ट से अधिक अंक होने के कारण उसे सामान्य वर्ग का मानते हुए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, मगर साक्षात्कार में वह असफल हो गया। ओबीसी वर्ग में अधिक अंक होने के बावजूद उसे चयन नहीं दिया गया, जबकि उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया।
इंद्रा साहनी केस में सुप्रीमकोर्ट का आदेश है कि चयन सूची मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से तैयार की जाए। याची यदि अधिक मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में चयनित नहीं हो पाता है तो उसे पिछड़ा वर्ग में चयन दिया जाना चाहिए। याचिका परा 17 मई को सुनवाई होगी।
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याची का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी ने रखा। याची लेखपाल भर्ती परीक्षा में सफल घोषित हुआ। ओबीसी की कट ऑफ लिस्ट से अधिक अंक होने के कारण उसे सामान्य वर्ग का मानते हुए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, मगर साक्षात्कार में वह असफल हो गया। ओबीसी वर्ग में अधिक अंक होने के बावजूद उसे चयन नहीं दिया गया, जबकि उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया।
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इंद्रा साहनी केस में सुप्रीमकोर्ट का आदेश है कि चयन सूची मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से तैयार की जाए। याची यदि अधिक मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में चयनित नहीं हो पाता है तो उसे पिछड़ा वर्ग में चयन दिया जाना चाहिए। याचिका परा 17 मई को सुनवाई होगी।
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