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NPPA: मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाओं की खुदरा कीमतें तय, एनपीपीए ने मिर्गी की दवा का दाम भी किया संशोधित
Tue, 28 Feb 2023 04:47 AM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Tue, 28 Feb 2023 04:47 AM IST
सार
एनपीपीए ने डपाग्लिफ्लोजिन सीटाग्लिप्टिन और मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट) की एक टैबलेट की कीमत 27.75 रुपये तय की है। इसी तरह से रक्तचाप को कम करने वाली दवा टेल्मिसर्टन और बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट की एक टैबलेट की कीमत 10.92 रुपये तय की गई है।
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सांकेतिक तस्वीर (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सोमवार को मधुमेह और उच्च रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल दवाओं समेत 74 फॉर्मूलेशन की खुदरा कीमतें तय कर दी है। एनपीपीए ने प्राधिकरण की 109वीं बैठक के फैसले के आधार पर ड्रग्स (दाम नियंत्रण) ऑर्डर 2013 के तहत कीमतें तय की हैं।
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अधिसूचना के अनुसार, एनपीपीए ने डपाग्लिफ्लोजिन सीटाग्लिप्टिन और मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट) की एक टैबलेट की कीमत 27.75 रुपये तय की है। इसी तरह से रक्तचाप को कम करने वाली दवा टेल्मिसर्टन और बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट की एक टैबलेट की कीमत 10.92 रुपये तय की गई है।
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इसके साथ ही मिर्गी और न्यूट्रोपेनिया के इलाज के लिए एक समेत 80 अनुसूचित फॉर्मूलेशन (एनएलईएम 2022) के अधिकतम मूल्य को भी संशोधित किया है। सोडियम वैल्प्रोएट की एक गोली (200 एमजी) की अधिकतम कीमत 3.20 रुपये तय की गई है। इसी तरह फिल्ग्रास्टिम इंजेक्शन (एक शीशी) की अधिकतम कीमत 1,034.51 रुपये, स्टेरॉयड हाइड्रोकार्टिसोन (20 एमजी) की एक गोली की कीमत 13.28 रुपये तय की गई है।
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एनपीपीए थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय या संशोधित करता है। यह देश में दवाओं की कीमतों और उपलब्धता को लागू करना सुनिश्चित करता है। साथ ही उचित मानक बनाए रखने के लिए दवाओं की कीमतों की निगरानी भी करता है। एनपीपीए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को लागू करता है। यह उपभोक्ताओं से दवाओं के लिए निर्माताओं द्वारा अधिक वसूल की गई राशि की वसूली का कार्य भी करता है।