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आम चुनाव में अब मनरेगा जॉब कार्ड से भी डाल सकेंगे वोट

Fri, 01 Mar 2019 03:02 AM IST
Avdhesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Avdhesh Kumar Updated Fri, 01 Mar 2019 03:02 AM IST
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Now you can vote with MNREGA job card in general elections
mnrega
चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 और प्रमाणपत्रों को वोट डालने के लिए वैध करार दिया है। इसमें मनरेगा जॉब कार्ड भी शामिल है। आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है। जिनके पास चुनाव आयोग की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र नहीं है, वह अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र की मदद से वोट डाल सकेगा। बशर्ते उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
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अधिकांश राज्यों में मतदान के लिए मतदाता पहचान बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे केंद्रीय कर्मचारियों का आईडी कार्ड, आधार कार्ड, भारत के श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ स्मार्टकार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, और एमएलसी द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि को वोट डालने के लिए स्वीकार करता है। एनआरआई वोटर अपने पासपोर्ट की कॉपी दिखाकर वोट डाल सकेंगे।
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साथ ही आयोग ने कहा कि फोटो वोटर स्लिप अब चुनाव में अकेले पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फोटो वोटर स्लिप के साथ मतदाता को पोलिंग स्टेशन पर 12 प्रमाणपत्रों में किसी एक को दिखाना होगा। आयोग ने कहा कि फोटो वोटर स्लिप में सुरक्षा के फीचर नहीं होते हैं, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। 
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