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पशुओं पर कृत्रिम प्रजनन तकनीक के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस
Sat, 19 Sep 2020 01:05 AM IST
Kuldeep Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 19 Sep 2020 01:05 AM IST
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सुफ्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें पशुओं पर इस्तेमाल किए जाने वाले कृत्रिम प्रजनन तकनीक पर रोक लगाने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह बेहद क्रूर और अवैध तकनीक है।
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चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर विचार करने का फैसला लेते हुए केंद्र सरकार, भारत पशु कल्याण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि कृत्रिम प्रजनन तकनीक पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये तरीका खतरनाक है और असंवैधानिक है।
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