वरिष्ठ नागरिकों के ट्रेन टिकट के लिए अनिवार्य नहीं ‘आधार’
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लोकसभा में सफाई देते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने यह साफ किया कि ट्रेन में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को दिए अपने आदेश में साफ कहा है कि ‘आधार’ को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। जबकि पिछले दिनों वरिष्ठ नागरिकों की ट्रेन टिकट पर मिलने वाली छूट के लिए ‘आधार’ अनिवार्य किए जाने की बात सामने आई थी।
बुधवार को सुरेश प्रभु ने लोकसभा में जानकारी दी कि रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों का डाटाबेस बनाना शुरू कर दिया है। यह डाटा आधार की जानकारी के आधार पर सत्यापित किए जाने के बाद स्वैच्छिक रूप से किया जा रहा है।
इसकी शुरुआत 1 जनवरी से हो चुकी है। इसके जरिए सिस्टम को इतना सक्षम बनाने की कोशिश की जा रही है कि वरिष्ठ नागरिकों के नाम पर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी न कर सके।
इसके अलावा इस डाटाबेस का इस्तेमाल कई अन्य निर्णय लेने में किया जाएगा। प्रभु ने कहा कि रेलवे कैशलेस टिकटिंग व्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। इसके लिए भारतीय रेलवे की तरफ से कई पहल की गई है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य टिकट बुकिंग को कैशलेस बनाना है। इसके लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।