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‘जॉली एलएलबी’ के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 04 Feb 2017 06:09 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘जॉली एलएलबी-दो’ के निर्माता को फिलहाल राहत देने से इनकार किया है। बांबे हाईकोर्ट द्वारा इस फिल्म की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल के गठन के आदेश पर शीर्ष अदालत ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के पास जाने के लिए कहा है।
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वास्तव में इस पैनल को फिल्म देखकर यह समीक्षा करने के लिए कहा गया है कि क्या फिल्म में कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया के साथ मजाक तो नहीं उड़ाया गया है। पैनल को सोमवार तक हाईकोर्ट को रिपोर्ट देना है।
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न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वह हाईकोर्ट जाएं।
कहां फंसा है पेंच?
इससे पहले सिब्बल ने कहा कि उन्होंने खुद यह फिल्म देखी है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को हरी झंडी दे दी है। फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होनी है लेकिन इस दौरान हाईकोर्ट ने पैनल का गठन कर फिल्म की समीक्षा करने का निर्णय ले लिया।
सिब्बल ने पीठ से गुहार की कि वह फिल्म देखे और इस पर विचार करें। इस पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने हल्के अंदाज में कहा कि हमारे पास फिल्म देखने के लिए तीन घंटे का वक्त नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्यों नहीं फिल्म दो घंटे की बनाई जाती है। पीठ ने सिब्बल से कहा कि 6 फरवरी को हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए। पीठ ने सिब्बल से कहा कि वह याचिका पर 7 फरवरी को विचार करेंगे।
सिब्बल ने पीठ से गुहार की कि वह फिल्म देखे और इस पर विचार करें। इस पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने हल्के अंदाज में कहा कि हमारे पास फिल्म देखने के लिए तीन घंटे का वक्त नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्यों नहीं फिल्म दो घंटे की बनाई जाती है। पीठ ने सिब्बल से कहा कि 6 फरवरी को हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए। पीठ ने सिब्बल से कहा कि वह याचिका पर 7 फरवरी को विचार करेंगे।