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नीरव मोदी का बंगला गिराने पर रोक लगाने संबंधी ईडी के अनुरोध पर कोर्ट ने उठाए सवाल

Tue, 15 Jan 2019 02:54 AM IST
संदीप भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संदीप भट्ट Updated Tue, 15 Jan 2019 02:54 AM IST
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Nirav Modi bungalow: High Court questions ED request to stay demolition

बॉम्बे  उच्च न्यायालय ने अलीबाग के बीच पर अवैध तरीके से बने नीरव मोदी के बंगले को गिराने के आदेश पर रोक लगाने के प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर सवाल किया है।

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दरअसल रायगढ़ के जिलाधिकारी ने पिछले महीने अलीबाग के बीच पर अवैध तरीके से बने 58 बंगलों को गिराने का आदेश दिया था। इन बंगलों में से एक भगोड़ा आभूषण व्यापारी और पीएनबी घोटाला मामले में आरोपी नीरव मोदी का भी है।
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मुख्य न्यायाधीश एनएच पाटिल और न्यायमूर्ति एनएम जामदार की पीठ इस संबंध में 2009 में अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ के शम्भुराजे युवाक्रांति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
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ईडी ने पिछले सप्ताह अदालत के समक्ष एक अर्जी दायर कर कहा था कि एजेंडी ने धन शोधन के एक मामले में इस संपत्ति को कुर्क किया है और उसे अभी ना गिराया जाए।

पीठ ने हालांकि पूछा कि आखिर एजेंसी इस संपत्ति को गिराने से क्यों रोकना चाहती है। मुख्य न्यायाधीश पाटिल ने कहा, ‘‘जो अवैध है उसे गिरना ही है। उन अवैध निर्माणों के साथ आपका क्या वास्ता है?’’ 

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