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मानव तस्करी मामले में एनआईए ने दर्ज किया पहला मामला

Thu, 19 Sep 2019 05:42 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Thu, 19 Sep 2019 05:42 AM IST
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NIA registered first case in human trafficking
प्रतीकात्मक तस्वीर

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल में मंजूर किए गए एनआईए अधिनियम के तहत मानव तस्करी का पहला मामला दर्ज किया है। बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी में संलिप्तता और उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है।

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एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि हैदराबाद पुलिस ने अप्रैल में हैदराबाद में रहने वाले मोहम्मद यूसुफ खान, उसकी पत्नी बिथी बेगम और पश्चिम बंगाल निवासी सोजीब को बांग्लादेश की महिलाओं की तस्करी करने और उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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यूसूफ और बिथी बेगम हैदराबाद के उप्पुगुड़ा में देह व्यापार का गिरोह चलाते थे। पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर 21 अप्रैल को एक परिसर पर छापा मार कर तीन लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही पांच बांग्लादेशी महिलाओं को मुक्त कराया था। नौ अगस्त को मामला हैदराबाद के केंद्रीय अपराध स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। मामले की गंभीरता और इसके अंतरराज्यीय और सीमापार से संबंध होने के चलते एनआईए ने जांच के लिए मामले को अपने हाथ में ले लिया।

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