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Ekbalpur Violence: एनआईए ने पूरक चार्जशीट में शामिल किया 15वें आरोपी का नाम, पुलिसकर्मियों पर किया था हमला

Wed, 15 Mar 2023 05:28 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 15 Mar 2023 05:28 PM IST
सार

मामला शुरुआत में 10 अक्तूबर, 2022 को इकबालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसके आठ दिनों के बाद एनआईए द्वारा फिर से मामला दर्ज किया गया। आरोपी दो समुदायों के बीच झड़प, ईंट-पत्थरबाजी, पथराव और बम फेंकने में शामिल थे। 

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NIA files chargesheet against 15th accused in Ekbalpore Communal violence
एनआईए - फोटो : ANI

विस्तार

बीते साल कोलकाता के इकबालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके मोमिनपुर में मिलाद-उन-नबी के दिन दो समुदायों के बीच हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 15 वें आरोपी के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसी ने मंगलवार को कोलकाता की एक विशेष एनआईए अदालत में दायर पूरक आरोप पत्र में कोलकाता के खिदिरपुर निवासी मोहम्मद जीशान अकबर का नाम भी शामिल किया है। इससे पहले इसी साल जनवरी में एनआईए ने मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। 

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एनआईए ने दाखिल की पूरक चार्जशीट
इस पूरक चार्जशीट में जांच एजेंसी ने बताया है कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि जीशान अकबर ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी। इसी के तहत गली नंबर 8, भुकैलाश रोड, मोमिनपुर, कोलकाता में हिंदू समुदाय के घरों और दुकानों पर देशी बमों, पेट्रोल बमों, लकड़ी के डंडों, ईंट-पत्थर और पत्थरों का इस्तेमाल कर हमला किया था।
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इतना ही नहीं, जब यह सब हो रहा था तब भीड़ ने इलाके में बिजली की आपूर्ति भी बाधित कर दी और दंगों को नियंत्रित करने के लिए गए पुलिस कर्मियों को गली नंबर 8, भूकैलाश रोड, कोलकाता में जाने से रोक दिया। साथ ही भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया था।  
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घटना के आठ दिन बाद ही एनआईए ने शुरू कर दी थी जांच
मामला शुरुआत में 10 अक्तूबर, 2022 को इकबालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसके आठ दिनों के बाद एनआईए द्वारा फिर से मामला दर्ज किया गया। आरोपी दो समुदायों के बीच झड़प, ईंट-पत्थरबाजी, पथराव और बम फेंकने में शामिल थे। 

चार्जशीट में इनका भी नाम
चार्जशीट में जिन लोगों का नाम पहले था उनमें मोहम्मद फकरुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद सलाउद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद सहाबुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद इदुल सिद्दीकी, मोहम्मद जियाउद्दीन, बदरुल हुसैन, ओहाब हुसैन, मुस्तफा हुसैन, जाकिर हुसैन, गुलाम मोहम्मद इजहार, मोहम्मद फैयाज, सन्नी, राजू और इमामुल हक शामिल थे। इन सभी 15 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 147, 149, 152, 332, 353 और 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 5 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

मामले के संबंध में कोलकाता में 17 स्थानों पर तलाशी लेने और तीन फरार आरोपियों के आवास से 33.87 लाख रुपये नकद जब्त करने के तीन दिन बाद एनआईए की पहली चार्जशीट दायर की गई थी।


 क्या था मामला
मोमिनपुर इलाका कोलकाता के इकबालपुर थाना क्षेत्र में आता है। यहां पैगंबर मोहम्मद की जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के समर्थन में कुछ लोगों ने दूसरे संप्रदाय के घरों व दुकानों पर जबर्दस्ती झंडे लगा दिए थे। जिसके बाद इलाके में तलाव फैल गया था। इतना ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने रविवार देर रात दूसरे समुदाय के लोगों के घरों, दुकानों, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की थी।

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