फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   NGT Rebuked environment ministry for delay for delay in issuing notification to ban RO purifiers

पानी का आरओ टीडीएएस नहीं घटा तो रोकेंगे अफसरों का वेतन

Thu, 07 Nov 2019 07:06 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Thu, 07 Nov 2019 07:06 AM IST
विज्ञापन
NGT Rebuked environment ministry for delay for delay in issuing notification to ban RO purifiers

एनजीटी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को आरओ प्यूरिफायर पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए कड़ी फटकार लगाई है। यह प्रतिबंध उन स्थानों के लिए है, जहां प्रति लीटर पानी में पूर्णत: घुले ठोस पदार्थ (टीडीएस) की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम हो।

विज्ञापन


एनजीटी ने साथ ही संबंधित अधिकारियों के वेतन रोकने की भी चेतावनी दी। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की पीठ ने कहा कि उसके आदेश को लागू करने में देरी से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। पेशी के दौरान मौजूद अधिकारी इस आदेश के अनुपालन न होने को लेकर कोई जायज कारण नहीं बता सके।
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि यह आदेश एनजीटी की धारा 25 के तहत बाध्यकारी फैसला है। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी आदेश के अनुपालन न करने के खिलाफ कार्रवाई करने को जवाबदेह हैं। एनजीटी ने मंत्रालय को 31 दिसंबर, 2019 तक आदेश के अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका दिया है। पीठ ने कहा कि अगले साल 10 जनवरी को उपचारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

आरओ से जरूरी खनिज पदार्थ नष्ट होने के बारे में लोगों को जागरूक करें

दरअसल आरओ के इस्तेमाल के नियमन के लिए एनजीटी ने सरकार को निर्देश दिया था कि जहां प्रति लीटर टीडीएस 500 मिलीग्राम से कम हो, वहां इसके इस्तेमाल पर रोक लगाए। साथ ही इससे पानी की बर्बादी रोके और लोगों को आरओ के कारण पानी के जरूरी खनिज पदार्थ नष्ट होने के बारे में भी जागरूक करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed