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मिजोरम खदान हादसा: एनजीटी ने अधिकारियों को लगाई फटकार, समिति गठित करने का दिया निर्देश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 30 Nov 2022 04:39 PM IST
सार

हनथियाल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने के मामले में एनजीटी ने ने मिजोरम के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हादसे के पीड़ितों को दिए गए मुआवजे को लेकर राज्य के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। 
 

एनजीटी
एनजीटी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मिजोरम के हनथियाल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने के मामले में एनजीटी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। इसके साथ ही मिजोरम के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस हादसे से जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि हम इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं कि अधिकारियों द्वारा इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी से निपटने में पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई।



 न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण की पीठ ने 28 नवंबर, 2022 को इस मामले में एक आदेश पारित किया था। अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा था कि राज्य प्राधिकरण ठेकेदार फर्म के खिलाफ आवश्यक कठोर उपाय करके पीड़ितों को मुआवजे का वितरण सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसा न करने पर राज्य स्वयं मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।


इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार भी कानून के उल्लंघन के खिलाफ उचित कड़े कदम उठा सकती है। साथ ही, मामले में राज्य के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में विस्फोट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विस्फोटक सामग्री से होने वाले पर्यावरण को नुकसान से निपटने समेत सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने की जिम्मेदारी तय करना भी शामिल होना चाहिए।
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