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Hindi News ›   India News ›   NEET admission 27 for OBC and 10 percent to EWS reservation in all India quota challenge

नीट दाखिला: अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण को चुनौती

Tue, 07 Sep 2021 01:55 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 07 Sep 2021 01:55 AM IST
सार

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया नोटिस
  • केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती
  • आरक्षण नीति मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ

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NEET admission 27 for OBC and 10 percent to EWS reservation in all India quota challenge
नीट परीक्षा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट में अखिल भारतीय कोटे में 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मामले का परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में उक्त आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना को भी निरस्त करने की मांग की गई है।
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याचिका में अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने और वर्तमान आरक्षण नीति से संबंधित तौर-तरीकों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन करने का निर्देश देने की भी मांग गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि आरक्षण नीति मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सवाल यह उठाता है कि क्या ईडब्ल्यूएस श्रेणी पर विचार करने के लिए आठ लाख रुपये का मानदंड होना चाहिए।

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