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अफ्स्पा के तहत और छह महीने के लिए ‘अशांत’ घोषित किया गया नगालैंड

Tue, 01 Jan 2019 12:53 AM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Gaurav Pandey Updated Tue, 01 Jan 2019 12:53 AM IST
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Nagaland under Afsa and declared 'turbulent' for six months
सांकेतिक तस्वीर

विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्ति कानून (अफ्स्पा) के तहत पूरे नगालैंड को और छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह कानून जून के अंत तक लागू रहेगा। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना पूर्व सूचना दिए गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है।

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गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नगालैंड में अशांति है और हालात खतरनाक हैं, ऐसे में नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना का इस्तेमाल जरूरी है। अत: अफ्स्पा की धारा 3 के तहत सेना को मिली शक्तियों के अनुरूप केंद्र सरकार पूरे राज्य को अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करती है। यह 30 दिसंबर से प्रभावी होगा। 
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अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में हत्या, लूट और जबरन वसूली की घटना को देखते हुए राज्य को अशांत घोषित करने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के कई संगठनों द्वारा अफ्स्पा कानून को रद करने की मांग होती रही है।

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