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माल्या ‘भगोड़ा’ है या नहीं फैसला 26 को, विशेष अदालत में ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी 

Tue, 18 Dec 2018 02:05 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: गौरव द्विवेदी Updated Tue, 18 Dec 2018 02:05 AM IST
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mumbai special Court will decide to 26 on vijay Mallya's case
विजय माल्या

मुंबई की विशेष अदालत शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्ति जब्त करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 26 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। सोमवार को न्यायमूर्ति एमएस आजमी ने ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कहा कि इस मामले में फैसला 26 को सुनाया जाएगा।

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ईडी ने अदालत में दी याचिका में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत ‘भगोड़ा’ घोषित किए जाने का अनुरोध किया है। अर्जी मंजूर हो जाने पर एजेंसी को माल्या की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। 
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माल्या की ओर से उनके वकील अमित देसाई ने याचिका खारिज करने की मांग की। ईडी ने माल्या के ऊपर बैंकों के 9000 करोड़ रुपये का कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाने का आरोप लगाया है।

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