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मनी लॉन्ड्रिग: शक्ति भोग फूड्स मामले में नया आरोप-पत्र दाखिल, बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला

Fri, 19 Nov 2021 10:36 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 19 Nov 2021 10:36 PM IST
सार

ईडी ने सितंबर में धोखाधड़ी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने गोयल और गर्ग पर शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और इसके निदेशकों को कागजी कंपनियों के जरिये ऋण का धन हासिल करने और उसे निकालने में सहायता करने का आरोप लगाया है।

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Money Laundering: Fresh chargesheet filed in Shakti Bhog Foods case bank loan fraud case Latest News Update
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3,269.42 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक ऋण धोखाधड़ी में शक्ति भोग फूड्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिग की अपनी जांच के सिलसिले में कथित तौर पर फर्जी कारोबार प्रविष्टियां उपलब्ध कराने वाले दो लोगों के खिलाफ एक नया आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि अशोक कुमार गोयल और देवकी नंदन गर्ग के खिलाफ यहां विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में अभियोजन की शिकायत दायर की गई है। 

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ईडी ने सितंबर में धोखाधड़ी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने गोयल और गर्ग पर शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और इसके निदेशकों को कागजी कंपनियों के जरिये ऋण का धन हासिल करने और उसे निकालने में सहायता करने का आरोप लगाया है। ईडी ने आरोपपत्र में कहा कि वे वास्तविक कारोबारी लेनदेन के बगैर कंपनी को फर्जी बिल उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से संलिप्त थे। इन फर्जी बिल ने एसबीएफएल के कारोबार व खरीद/बिक्री को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने में मदद की और कंपनी वित्तीय रिपोर्ट के आधार पर वह बैंकों के समूह से बढ़ी हुई मात्रा में ऋण हासिल कर सकी। 
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शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद दर्ज किया गया था। एजेंसी ने मामले में एसबीएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केके शर्मा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रमण भुरारिया को भी गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 24 साल पुरानी यह कंपनी गेहूं, आटा, चावल, बिस्कुट सहित अन्य खाद्य सामग्री का कारोबार करती है।

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