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गाइडलाइन: यूक्रेन से आ रहे भारतीयों को सरकार ने कोरोना दिशा-निर्देशों से दी कुछ छूट, जानें क्या-क्या दी रियायत
Mon, 28 Feb 2022 09:08 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Mon, 28 Feb 2022 09:08 PM IST
सार
मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन से निकाले जा रहे भारतीयों को विमान में सवार होने से पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण प्रमाणपत्र भी नहीं दिखाना होगा। साथ ही उन्हें भारत रवाना होने से पहले इन दस्तावेज को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने से भी राहत दी गई है।
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यूक्रेन से लौटे यात्रियों का स्वागत
- फोटो : Twitter@Air India
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विस्तार
केंद्र सरकार ने यूक्रेन से लाए जा रहे भारतीयों को विमान में सवार होने से पहले आरटी-पीसीआर जांच, कोरोना टीकाकरण प्रमाणपत्र मुहैया कराने और इसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने से छूट प्रदान की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और यूक्रेन से लाए जा रहे नागरिकों को मानवता के आधार पर कुछ छूट प्रदान की गई है।
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मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन से निकाले जा रहे भारतीयों को विमान में सवार होने से पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण प्रमाणपत्र भी नहीं दिखाना होगा। साथ ही उन्हें भारत रवाना होने से पहले इन दस्तावेज को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने से भी राहत दी गई है।
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इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने कोविड-19 टीकाकरण पूरा कर लिया है, उन लोगों को अगले 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर खुद निगरानी की सलाह देकर एयरपोर्ट से अपने घर जाने की इजाजत दी गई है। साथ ही यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट या जिसका टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भारत पहुंचने पर एयरपोर्ट पर अपना सैंपल देने और 14 दिन तक खुद की निगरानी की सलाह देकर जाने की अनुमति दी गई है।
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मंत्रालय ने कहा कि जो भी कोविड संक्रमित पाया जाएगा उसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूक्रेन से निकाले जा रहे भारतीयों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा एडवाइजरी की समीक्षा की गई और उन्हें कई छूट प्रदान की गई हैं।