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मैच फिक्सिंग मामला: संजीव चावला को जमानत देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने दिया नोटिस

Thu, 14 May 2020 02:02 AM IST
Rajeev Rai न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Thu, 14 May 2020 02:02 AM IST
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Match fixing scandal: SC notice to Sanjeev Chawla on plea challenging bail granted to him
संजीव चावला - फोटो : सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग के सबसे बड़े घोटालों में से एक के आरोपी कथित सट्टेबाज संजीव चावला को जमानत देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने संजीव चावला को जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के छह मई के फैसले को चुनौती दी थी।

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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पुलिस की अपील पर सुनवाई के बाद आरोपी संजीव चावला को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने चावला को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। पीठ ने नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में दो हफ्ते में जवाब देने की बात कही है। इस साल फरवरी में लंदन से प्रत्यर्पित किए गए चावला को ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानत राशि देने का आदेश दिया था।
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पुलिस के अनुसार, चावला कथित तौर पर पांच मैचों की फिक्सिंग के मामले में संलिप्त था और इसमें दक्षिण अफ्र ीका की क्रिकेट टीम के तत्कालीन कप्तान हैंसी क्रोन्ये भी शामिल थे। क्रोन्ये की 2002 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी।

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