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इन राज्यों ने लगाई कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश पर रोक, पढ़िए पूरी सूची

Wed, 24 Feb 2021 08:17 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 24 Feb 2021 08:17 PM IST
सार

  • देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,10,30,176
  • इनमें से 1,07,26,702 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं
  • कई राज्यों में कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य
  • महाराष्ट्र और केरल में तेजी से बढ़े हैं कोरोना के मामले

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Many states made covid negative report mandatory to enter, here is full list
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में देश के कुछ राज्यों ने अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए प्रवेश के वक्त कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। पिछले सप्ताह सामने आए कोरोना के 86 फीसदी नए मामले केवल पांच राज्यों में मिले थे। इनमें महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और पंजाब शामिल हैं। 

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हाल के दिनों में महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी देखी गई है। केवल इन दो राज्यों में पूरे देश के कुल कुल सक्रिय कोरोना मामलों के 75 फीसदी मरीज हैं। यहां हम आपको देश के उन सभी राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की सरकारों ने प्रदेश में प्रवेश करने के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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दिल्ली: इन पांच राज्यों से आ रहे हैं तो दिखानी होगी रिपोर्ट

दिल्ली सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और पंजाब से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह आदेश 26 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहेगा। हालांकि, यह आदेश केवल उन यात्रियों पर लागू होगा जो यहां विमान, ट्रेन या बस से आ रहे हैं। कार से आने वालों को इससे छूट रहेगी।
 

कर्नाटक: महाराष्ट्र से आने वालों के लिए रिपोर्ट दिखाना जरूरी

कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट की जांच एयरलाइन के कर्मचारी बोर्डिंग के समय करेंगे। इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर ने एक सर्कुलर भी जारी किया है।

बस से आने वालों को टिकट तभी जारी किया जाएगा जब वह कोविड की निगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। वहीं, ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को तभी सीट दी जाएगी जब वह कंडक्टर को निगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। ट्रेन में रिपोर्ट की जांच करने का जिम्मा टीटीई को दिया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में कर्नाटक ने केरल से आने वाले यात्रियों के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया था।

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महाराष्ट्र: केरल समेत इन राज्यों से आने वालों के लिए नियम 

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जानी नई मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार केरल, गोवा, गुजरात, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान से आने वाले सभी यात्रियों को आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सैंपल लेने का समय प्रवेश के निर्धारित समय से 96 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना महामारी के लक्षण नहीं होंगे।

इसके साथ ही जिन यात्रियों में लक्षण दिख रहे होंगे उन्हें अलग किया जाएगा और उनकी एंटीजेन जांच कराई जाएगी। अगर एंटीजेन जांच निगेटिव आती है तो व्यक्ति को महाराष्ट्र में आगे यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। यहां आने वाला खर्च व्यक्ति को ही वहन करना होगा।

इसके साथ ही पुणे नगर निगम ने केरल से आने वाले यात्रियों के लिए प्रवेश के समय आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। 

उत्तराखंड: पांच राज्यों से आने वालों को करानी होगी जांच

उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार पांच राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़, इन पांच राज्यों से आने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड में प्रवेश के समय सीमाओं पर, रेलवे स्टेशनों और देहरादून एयरपोर्ट पर कोविड-19 की जांच करवाना अनिवार्य होगा। 

हरिद्वार में है ये स्थिति
हरिद्वार में इस साल कुभ मेला का आयोजन होना है। ऐसे में केंद्र की ओर से जारी एसओपी के अनुसार जो श्रद्धालु कुंभ मेले में शामिल होना चाहते हैं उन्हें कोविड-19 की निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट लानी होगी। यह रिपोर्ट यात्रा की तारीख से 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। 

जम्मू-कश्मीर: बिना रिपोर्ट एयरपोर्ट छोड़ने की अनुमति नहीं

केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों ने 20 फरवरी को आदेश जारी किया था कि यहां के यात्रियों को तब तक एयरपोर्ट छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उनकी कोविड जांच रिपोर्ट नहीं मिल जाती। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा था कि यात्रियों को जाने देने से पहले वहीं उनकी जांच रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट पर उन लोगों की जांच नहीं की जाएगी जिनकी निगेटिव रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर जारी हुई होगी।

मणिपुर: महाराष्ट्र और केरल के यात्रियों की जांच अनिवार्य

राज्य सरकार ने महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच करवाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश उन लोगों पर लागू होगा जो 24 फरवरी के बाद विमान से राज्य में आ रहे हैं।

इन राज्यों में हर यात्री के लिए निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य

मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और लद्दाख की सरकारों ने सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। इन राज्यों में प्रवेश के लिए आपको कोविड की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी ही होगी, भले ही आप किसी भी माध्यम से आ रहे हों। जिन लोगों के पास जांच रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें राज्य में प्रवेश बिंदु पर जांच करवानी होगी। 

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