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CPR: मणिशंकर अय्यर की बेटी के एनजीओ के विदेशी चंदा लेने पर लगी रोक, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

Thu, 18 Jan 2024 05:49 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Thu, 18 Jan 2024 05:49 AM IST
सार

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विदेशी चंदा लेने व उसके उपयोग संबंधी नियमों में गड़बड़ी के चलते विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत सीपीआर का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

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Manishankar Aiyar daughter NGO banned from foreign donations
गृह मंत्रालय - फोटो : फाइल

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी के एनजीओ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को विदेशी चंदा लेने पर रोक लगा दी है।

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बुधवार को मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विदेशी चंदा लेने व उसके उपयोग संबंधी नियमों में गड़बड़ी के चलते विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत सीपीआर का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। 2023 में आयकर विभाग की जांच के बाद सीपीआर का एफसीआरए पंजीकरण 6 माह निलंबित किया गया था। बाद में इसे 6 माह बढ़ा दिया गया। अब इसे रद्द कर दिया है।

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