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Hijab Row: मंगलुरु में कक्षा में बिना हिजाब के पहुंची मुस्लिम छात्रा, कॉलेज प्रशासन ने ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर जारी किया था नोटिस

Mon, 13 Jun 2022 12:11 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, मंगलुरु
पीटीआई, मंगलुरु Published by: देव कश्यप Updated Mon, 13 Jun 2022 12:11 AM IST
सार

यह घटना ऐसे समय हुई जब कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफार्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

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Mangaluru Muslim girl student came to class without hijab after notice
हिजाब विवाद (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार

कर्नाटक के मंगलुरु में शनिवार को कॉलेज की एक मुस्लिम छात्रा बिना हिजाब के कक्षा में पहुंची। इससे पहले कॉलेज प्रशासन ने ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर छात्रा को नोटिस जारी किया था। कॉलेज की प्रधानाचार्य अनुसूया राय ने बताया कि तीन छात्राओं को हिजाब को लेकर जारी आदेश के उल्लंघन में नोटिस जारी किया गया था।

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उन्होंने कहा कि दो लड़कियों ने स्पष्टीकरण दिया था जबकि तीसरी छात्रा ने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। प्रधानाचार्य ने बताया कि नोटिस का जवाब देने वाली एक छात्रा शनिवार को कक्षा में शामिल हुई।
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कक्षा में विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर टांगने वाले कुछ छात्रों को लेकर 10 जून को छात्रों के दो समूहों के बीच झड़प के बारे में पूछे जाने पर, राय ने कहा कि कॉलेज के अधिकारियों ने घटना से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस बीच, पुलिस ने दोनों छात्र समूहों की शिकायत के आधार पर झड़प के मामले में कॉलेज के छह छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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स्कूल-कालेज में यूनिफार्म पहनना अनिवार्य
बता दें कि यह घटना ऐसे समय हुई जब कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफार्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अधिकांश छात्र कक्षाओं में जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ने उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति देने पर जोर दिया। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कई छात्रों ने अन्य कॉलेजों, जहां हिजाब पहनने की अनुमति है, में शामिल होने के लिए शिक्षण संस्थानों से स्थानांतरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है।


गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक समूह द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि स्कूल की ड्रेस के निर्धारण पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते।

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