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तमिलनाडु : बेटी के साथ यौन शोषण के अपराध में पिता को उम्रकैद
Fri, 19 Feb 2021 03:21 PM IST
Tanuja Yadav
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ऊटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ऊटी
Published by: Tanuja Yadav
Updated Fri, 19 Feb 2021 03:21 PM IST
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40 वर्षीय पिता को बेटी के साथ यौन शोषण करने के अपराध में उम्रकैद की सजा
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तमिलनाडु के ऊटी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो पिता और बेटी के रिश्ते की पवित्रता को झकझोर कर रख देगा। ऊटी के जिला कोर्ट ने एक 40 वर्षीय पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है और दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अपनी बेटी के साथ यौन शोषण करने के अपराध में कोर्ट ने पिता को ये सजा सुनाई है।
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पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, 40 वर्षीय शख्स, 2014-17 के बीच अपनी बेटी के साथ यौन शोषण करता था और अपनी पत्नी को डरा-धमकाकर रखता था कि अगर इस बारे में किसी से कोई बात की तो इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे।
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पिता की ओर से मिल रही यातनाओं से थक-हारकर बच्ची ने सितंबर 2017 में अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और उसे गिरफ्तार कराया। ऊटी के जिला कोर्ट में ट्रायल हुआ। न्यायाधीश अरुणाचलम ने पोक्सो एक्ट के तहत शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई और दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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