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मालेगांव विस्फोट मामला: प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में पेशी से एक दिन की छूट

Mon, 10 Jun 2019 08:52 PM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Mon, 10 Jun 2019 08:52 PM IST
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Malegaon blast case: Pragya Thakur gets one day exemption  in court
प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)

भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहां की विशेष अदालत में स्वास्थ्य कारणों से एक दिन के लिये पेशी से छूट मिली है। वह सितंबर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी हैं। ठाकुर ने सोमवार को अपने वकील के मार्फत आवेदन देकर खराब स्वास्थ्य के आधार पर एक दिन के लिए पेशी से छूट की मांग की जिसे एनआईए के विशेष न्यायाधीश वी एस पडालकर ने स्वीकार कर लिया।

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मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ठाकुर पिछले हफ्ते अदालत में पेश हुई थीं। अदालत ने पिछले महीने सभी आरोपियों को हफ्ते में एक दिन पेश होने का निर्देश दिया था और कहा था कि उपयुक्त कारण होने पर ही पेशी से छूट मिलेगी।
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तीन अन्य आरोपी रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी सोमवार को अदालत में पेश हुए। अदालत ने उपाध्याय और चतुर्वेदी को गवाहों के कठघरे में बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें मालूम है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। दोनों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अदालत ने इसी तरह के सवाल पिछले सप्ताह कुलकर्णी और ठाकुर से भी पूछे थे। दोनों ने इस संबंध में कोई जानकारी होने से इंकार किया था।

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