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महाराष्ट्र: क्या वीकेंड लॉकडाउन में शराब की दुकानें और ढाबा खुलेंगे? यहां जानें ऐसे कई सवालों के जवाब

Sat, 10 Apr 2021 12:07 PM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Sat, 10 Apr 2021 12:07 PM IST
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Maharashtra weekend lockdown: Are liquor shops, dhabas supermarkets open? government answers Coronavirus
महाराष्ट्र में साप्ताहिक लॉकडाउन - फोटो : ANI

देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। महाराष्ट्र में  संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या ढाबा, शराब की दुकान और मॉल खुलेंगे या नहीं? महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को कोरोना प्रसार को रोकने के लिए राज्य में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन के बारे में भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कई सवालों के जवाब जारी किए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना और लॉकडाउन से संबंधी सभी सवालों के जवाब यहां पढ़ें...

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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इसको लेकर जारी आदेश में रात के कर्फ्यू और अन्य निषेधात्मक निर्देश भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
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सवाल: क्या डी-मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस जैसे सुपरमार्केट या मॉल खुले रहेंगे?
जवाब: राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, 4 और 5 अप्रैल, 2021 के अनुसार जरूरी चीजों की बिक्री करने वाला कोई भी प्रतिष्ठान कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन करते हुए सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुला रह सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी दुकान खुली है, जो आवश्यक सामानों की श्रेणी में नहीं आती है, तो उसे दिक्कत हो सकती है।  
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सवाल: वीकेंड में लॉकडाउन के दौरान कौन सी गतिविधियां खुली रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी?
जवाब: आवश्यक सेवाओं के तहत आने वाली सभी गतिविधियां खुली रह सकती हैं। कोई भी व्यक्ति वैध कारण के बिना नहीं बाहर नहीं जा सकता है, जरूरी सेवा में काम करने वाले लोग ही बाहर जा सकते हैं।

सवाल: वीकेंड लॉकडाउन के दौरान एपीएमसी बाजार खुला रखा जा सकता है?

जवाब: हां, लेकिन कोविड बचाव संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि स्थानीय अधिकारियों को लगता है कि किसी एपीएमसी में अनुशासनहीनता या कोरोना बचाव संबंधी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो वे इसे बंद कर सकते हैं।  

सवाल: क्या निर्माण सामग्री प्रदान करने वाली दुकानें खुली रह सकती हैं?
जवाब: नहीं।

सवाल: वाहन सर्विसिंग सेवाएं खुली रहेंगी या बंद? क्या ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स आदि की दुकानें खुली रह सकती हैं?
जवाब: परिवहन की आवश्यकता के लिए आकस्मिक होने वाले गैरेज खुले रह सकते हैं। दुकानें बंद रहेंगी। स्थानीय अधिकारी इन पर कड़ी निगरानी रखेंगे और यदि कोई गैराज कोरोना बचाव संबंधी नियमों करता हुआ मिा, तो कोविड आपदा अधिसूचना के लागू होने तक बंद रह सकता है।

सवाल: सरकारी, सरकार के अंतर्गत काम करने वाले पीएसयू आदि के कर्मचारियों को एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में माना जाता है?
जवाब: नहीं। केंद्र सरकार और पीएसयू के सभी कर्मचारियों को आवश्यक सेवा प्रदाताओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किए गए क्षेत्रों से संबंधित केंद्र सरकार/ पीएसयू कर्मचारी आवश्यक सेवा प्रदाताओं के दायरे में आते हैं।

सवाल: क्या नागरिक शराब खरीद सकते हैं?

जवाब: हां। 4 अप्रैल, 2021 के सरकारी आदेश के अनुसार, नागरिक बार और रेस्तरां के लिए उक्त आदेश में प्रदान की गई खिड़की के अनुसार बार से शराब ले सकते हैं। आबकारी विभाग के नियमों के अधीन सिर्फ शराब ले जाने की सेवा उपलब्ध रहेगी। हालांकि, इस दौरान होम डिलीवरी का विकल्प उपलब्ध नहीं है। 

 सवाल : क्या सड़क किनारे ढाबा खुला रह सकता है?
जवाब: हां। लेकिन रेस्तरां में लागू होने वाले नियम लागू होंगे। बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, केवल खाना पैक करवा कर ले जा सकते हैं। 

सवाल: क्या बिजली के घरेलू उपकरण (जैसे एसी, कूलर, फ्रिज आदि) की मरम्मत की दुकानें खुली रह सकती हैं?
जवाब: नहीं।

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