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Maharashtra: घाटकोपर होर्डिंग मामले में मुख्य आरोपी भावेश भिंडे को मिली जमानत, हादसे में 17 की हुई थी मौत

Sun, 20 Oct 2024 09:48 AM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: श्वेता महतो Updated Sun, 20 Oct 2024 09:48 AM IST
सार

वकील सना खान ने कहा कि घाटकोपर क्षेत्र में होर्डिंग हवा की गति के कारण ढह गई। इसके लिए होर्डिंग स्थापित करने वाले फर्म को दोष नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जब होर्डिंग स्थापित किया गया, तब भिंडे फर्म के निदेशक नहीं थे।

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Maharashtra Mumbai hoarding collapse Prime accused Bhavesh Bhinde gets bail news in hindi
घोटकोपर होर्डिंग गिरने के मामले में मुख्य आरोपी को मिली जमानत - फोटो : PTI

विस्तार

मुंबई की एक अदालत ने घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने के मामले के मुख्य आरोपी भावेश भिंडे को जमानत दे दी। भावेश भिंडे विज्ञापन फर्म के निदेशक थे। यह घटना मई की है, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएम पठाडे ने शनिवार को भिंडे की जमानत याचिका मंजूर कर ली। आरोपी ने अपनी वकील सना खान के माध्यम से दलील दी कि यह घटना भगवान का कृत्य है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के लिए फंसाया गया था। 
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वकील सना खान ने कहा कि घाटकोपर क्षेत्र में होर्डिंग हवा की गति के कारण ढह गई। इसके लिए होर्डिंग स्थापित करने वाले फर्म को दोष नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जब होर्डिंग स्थापित किया गया, तब भिंडे फर्म के निदेशक नहीं थे। बता दें कि भिंडे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप का मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने भिंडे की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में भिंडे सक्रिय रूप से शामिल थे, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। 
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क्या है पूरा मामला?
इस साल 13 मई को घाटकोपर छेदा नगर में एक पेट्रोल पंप पर आंधी-तूफान की वजह से 120 x 120 फीट का होर्डिंग गिर गया था। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 84 अन्य घायल हो गए थे। इस होर्डिंग को जीआरपी की जमीन पर अवैध रूप से लगाया गया था। 
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