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महाराष्ट्र : स्थानीय अदालत का बड़ा फैसला- संदेह के लाभ में दुष्कर्म और मर्डर केस के आरोपी को किया बरी

Sat, 28 Jan 2023 02:35 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 28 Jan 2023 02:35 PM IST
सार

महाराष्ट्र के पालघर में एक 33 वर्षीय दुष्कर्म और मर्डर करने के आरोपी को स्थानीय अदालत ने संदेह के लाभ में बरी कर दिया है।

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Maharashtra: In jail since 2016, rape and murder case accused acquitted by court on benefit of doubt
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महाराष्ट्र के पालघर में एक 33 वर्षीय दुष्कर्म और मर्डर करने के आरोपी को स्थानीय अदालत ने संदेह के लाभ में बरी कर दिया है। आरोपी साल 2016 में जेल में बंद था लेकिन  पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दे दिया। हालांकि, अदालत ने उसे पुलिस को झूठी सूचना देने के लिए दोषी ठहराया और उसे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। लेकिन उसने पिछले सात साल जेल में बिताए हैं, इसलिए उन्हें और कैद में रहने की जरूरत नहीं है।

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जानें क्या है पूरा मामला
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील राखी पांडे ने अदालत को बताया कि आरोपी और पीड़ित महिला, जो तब 18 साल की थी, के बीच संबंध थे। महिला उससे शादी करने के लिए कह रही थी, हालांकि वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे।
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26 मार्च 2016 को दुष्कर्म को दिया था अंजाम
अभियोजन पक्ष ने कहा कि 26 मार्च 2016 को वह महिला को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता पास के जंगल में चली गई और बाद में मृत पाई गई। अगले दिन मालवकर ने वाडा थाने के कर्मियों को बताया कि पीड़िता ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है।
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पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपराध स्थल का निरीक्षण किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्होंने उस आदमी के संस्करण पर संदेह जताया कि पीड़िता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, क्योंकि उन्होंने पाया कि शव को नीचे लाया गया था, लेकिन फांसी के लिए इस्तेमाल किया गया कपड़ा अभी भी पेड़ से बंधा हुआ था।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की बात आई सामने
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बाद में पता चला कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और 177 (गलत जानकारी देने) के तहत मामला दर्ज किया गया। स्थानीय अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। लेकिन सात साल की सुनवाई में अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सकी।


आरोपी ने ही हत्या की यह साबित नहीं हो सका
अभियोजन पक्ष ने यह साबित तो कर दिया कि महिला की मौत हत्या थी। लेकिन यह साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि आरोपी ने पुलिस अधिकारी को उसकी मौत के बारे में गलत जानकारी दी थी।

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