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Maharashtra: महिला उत्पीड़न पर अब ऑनलाइन भी दर्ज होंगी शिकायतें, केंद्र के निर्देश को राज्य सरकार करेगी लागू

Mon, 26 Aug 2024 03:45 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: श्वेता महतो Updated Mon, 26 Aug 2024 03:45 PM IST
सार

अजित पवार ने कहा कि अपराधियों को मौत की सजा होनी चाहिए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में होनी चाहिए। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। हमने इन अपराधों को रोकने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। इस मुद्दे पर कल मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा भी की गई।

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Maharashtra government has decided to allow women to lodge harassment complaints online says Ajit Pawar
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री अजित पवार - फोटो : पीटीआई

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला उत्पीड़न मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश पर महाराष्ट्र कैबिनेट में चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पीएम मोदी के निर्देश को तुरंत लागू करने का फैसला किया और इसके साथ ही अलग कदम उठाने का भी निर्णय लिया है। रविवार को जलगांव में माझी लाड़की बहिन योजना कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को अक्षम्य पाप बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। 
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पीएम मोदी की यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या और महाराष्ट्र के बदलापुर में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले के संदर्भ में आई। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में एक पूरा अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए समर्पित है। अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाती है तो वह ई-एफआईआर भी दर्ज करा सकती है।
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पत्रकारों से बात करते हुए अजित पवार ने कहा, "पीएम मोदी ने यौन उत्पीड़न मामलों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए और हमने इसे तुरंत लागू करने का फैसला किया है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। हमने इन अपराधों को रोकने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। इस मुद्दे पर कल मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा भी की गई।" डिप्टी सीएम ने अपराधियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई का आह्वान किया।
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अजित पवार ने कहा, "अपराधियों को मौत की सजा होनी चाहिए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में होनी चाहिए।" उन्होंने पुणे पोर्श कार दुर्धटना मामले में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज जव्हाण के आरोपों को खारिज कर दिया। पवार ने इसे सरासर झूठ करार देते हुए कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वे इसे जमा कर सकते हैं। यहां किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति के बीच चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल पर अजित पवार ने कहा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में लौटने पर ही सरकार इसका फैसला करेगी।


 
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