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महाराष्ट्र में 'मिशन बिगिन्स अगेन' : 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन, मिलेंगी ये राहतें

Sun, 31 May 2020 06:18 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sun, 31 May 2020 06:18 PM IST
सार

  • शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, बाजारों दुकानों को पांच जून से अनुमति
  • आठ जून से 10 फीसदी कार्य क्षमता के साथ खुलेंगे निजी ऑफिस
  • मॉर्निंग वॉक और साइकलिंग जैसी गतिविधियों को रहेगी अनुमति
  • कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी किसी प्रकार की राहत

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Maharashtra Government extends lockdown till June 30 calling it Mission Begins Again
उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन 30 जून तक लागू रहेगा। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति देखते हुए लॉकडाउन को अभी खत्म न करने का फैसला लिया है और इसे 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके साथ ही राज्य में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि, आवश्यक गतिविधियों को इससे राहत रहेगी। 

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अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने एक से 30 जून तक के लॉकडाउन को 'मिशन बिगिन्स अगेन' (अभियान फिर शुरू होता है) नाम दिया है। इसके अलावा बिहार में भी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून के लिए बढ़ाया गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा था कि देश में तालाबंदी खोलने की प्रक्रिया यानी 'अनलॉक-1' आठ जून से शुरू होगा। इस दौरान बड़े स्तर पर राहतें दी जाएंगी। इनमें शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों का खुलना शामिल है। 

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राज्य के इन क्षेत्रों में मिलेंगी ये राहतें

रविवार को राज्य सरकार की ओर से जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार सभी शॉपिंग मॉल को छोड़ कर बाजार, बाजार क्षेत्र और दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर पांच जून से खुलने की अनुमति होगी। सभी निजी कार्यालयों को आठ जून से 10 फीसदी कार्यक्षमता के साथ काम शुरू करने की अनुमति होगी। 

मिशन बिगिन्स अगेन के तहत मॉर्निंग वॉक, साइकलिंग आदि की अनुमति होगी। प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कीट नियंत्रण कर्मी और टेक्नीशियन आदि खुद का काम करने वाले लोगों को काम शुरू करने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंह जैसे मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। 

गैराज भी शुरू किए जा सकते हैं और ग्राहक पहले से समय लेकर वहां जा सकते हैं। इन गतिविधियों को मुंबई महानगर क्षेत्र समेत सोलापुर, पुणे, औरगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर में अनुमति रहेगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इन्हें अनुमति नहीं दी गई है। 

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कंटेनमेंट जोन : नहीं मिलेगी लॉकडाउन में कोई छूट

अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधों में राहत और फेज के अनुसार लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में कोविड-19 कंटेनमेंट जोन शामिल नहीं होंगे। इन क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी रहेगा और प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। 

बता दें कि महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के 65,168 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना के चलते 2197 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, देश की बात करें तो देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,82,143 हो गई है, इनमें 89,995 सक्रिय मामले हैं। वहीं, 5164 लोगों की मौत हो चुकी है।

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