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Maharashtra: उम्रकैद की सजा काट रहे आरोपी की स्वाइन फ्लू से मौत, UAPA के तहत सुनाई गई थी सजा
Thu, 25 Aug 2022 09:22 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 25 Aug 2022 09:22 PM IST
सार
नरोटे, साईबाबा और चार अन्य को मार्च 2017 में यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा के साथ दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की गुरुवार शाम मौत हो गई। मौत की वजह स्वाइन फ्लू बताई जा रही है। उसे नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों को माओवाद के साथ रिश्ते रखने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।
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पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) दीपा आगे ने बताया कि नागपुर केंद्रीय जेल के कैदी पांडु नरोटे को 20 अगस्त को तेज बुखार था। इसके बाद उसकी जांच कराई गई, जिसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। जानकारी के मुताबिक, नरोटे की मौत शाम करीब पांच बजे हुई।
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बता दें कि नरोटे, साईबाबा और चार अन्य को मार्च 2017 में यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। नरोटे को अगस्त 2013 में गढ़चिरोली के अहेरी से पकड़ा गया था। उसके साथ दो अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए थे। इसके अलावा साईबाबा को मई 2014 में गिरफ्तार किया गया था।
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