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NEET Exam: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- नीट अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराए एनटीए
Mon, 03 Oct 2022 09:30 PM IST
निर्मल कांत
एजेंसी, चेन्नई।
एजेंसी, चेन्नई।
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 03 Oct 2022 09:30 PM IST
सार
जस्टिस सुरेश ने एनटीए को 10 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता की यात्रा की तारीख तय करने और ई-मेल के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित करने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया है।
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madras high court
- फोटो : Social Media
विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया कि वह नीट परीक्षा में असफल अभ्यर्थी को मूल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराए। जस्टिस आर सुरेश कुमार ने यह आदेश नीलगिरी जिले के क्रिस्मा विक्टोरिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
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याचिकाकर्ता ने एनटीए को नाबालिग बेटी के पिछले महीने अधिकारियों को दिए गए अभ्यावेदन (रिप्रजेंटेशन) पर विचार करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की थी। इसमें उसे ओएमआर उत्तर पुस्तिका दिखाने की मांग की गई थी।
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इस पर एनटीए के वकील ने कहा कि ओएमआर शीट की एक प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान की जा सकती है। हालांकि, उन्हें नोएडा स्थित कार्यालय जाना होगा।
इस पर याचिकाकर्ता ने दौरा करने के लिए हामी भर दी। इस पर जस्टिस सुरेश ने एनटीए को 10 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता की यात्रा की तारीख तय करने और ई-मेल के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित करने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया।
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