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माछिल मामला: सेना के दो अफसरों व तीन जवानों की सजा निलंबित
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Fri, 28 Jul 2017 03:58 AM IST
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आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्युनल ने सेना के दो अधिकारियों और तीन जवानों की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। जम्मू-कश्मीर के माछिल सेक्टर में वर्ष 2010 में फर्जी मुठभेड़ में तीन कश्मीरियों को मारने के आरोप में कोर्ट मार्शल में उन्हें आजीवन कारावास की सुनाई गई थी।
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आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्युनल ने कर्नल दिनेश पठानिया, कैप्टन उपेंद्र, हवलदार देवींदर, लांस नायक लक्ष्मी और लांस नायक अरुण कुमार की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी। उन्हें कोर्ट मार्शल में 2014 में सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी।
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ट्रिब्युनल में कर्नल पठानिया का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने आदेश को बहुत ही साहसिक करार दिया। लेखी ने कहा कि उक्त सभी को शुक्रवार अथवा शनिवार को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। उधर, सेना के सूत्रों ने कहा है कि ट्रिब्युनल ने सजा को सिर्फ निलंबित किया है। अभी इस मामले में अंतिम निर्णय आना है।
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