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Land for jobs scam: प्लॉट-जमीन लेकर रेलवे में नौकरी दी, जानें लालू और उनके परिवार पर लगे आरोपों की कहानी

Sat, 11 Mar 2023 07:28 PM IST
हिमांशु मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु मिश्रा Updated Sat, 11 Mar 2023 07:28 PM IST
सार

आइए जानते हैं कि ये नौकरी के बदले जमीन घोटाला क्या है? इसमें लालू के परिवार के सदस्यों की क्या भूमिका बताई जा रही है? लालू पर अब तक कौन-कौन से आरोप लग चुके हैं? किन आरोपों में अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई? किन मामलों में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं? आइये जानते हैं…

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Know the land for job scam allegations against Lalu, Rabri and their family
लैंड फॉर जॉब स्कैम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। राजद प्रमुख से जुड़े लोगों के ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि लालू प्रसाद व उनके परिवार के विभिन्न परिसरों में छापेमारी के दौरान एक करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई है। ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान 600 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित की गई संपत्ति का पता चला है। ये छापेमारी नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर हुई। इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी, बेटे और बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद बेटी मीसा भारती समेत लालू के कई करीबी फंसे हैं।
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आइए जानते हैं कि ये नौकरी के बदले जमीन घोटाला क्या है? इसमें लालू के परिवार के सदस्यों की क्या भूमिका बताई जा रही है? लालू पर अब तक कौन-कौन से आरोप लग चुके हैं? किन आरोपों में अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई? किन मामलों में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं? आइये जानते हैं…
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यह भी पढ़े: ED का दावा- लालू परिवार के ठिकानों से 600 करोड़ रुपये की संपत्ति के सबूत मिले
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नौकरी के बदले जमीन घोटाला क्या है? 
2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीनें ली गईं वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गईं। 

रेल भर्ती से जुड़े एक और घोटाले का आरोप यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर भी लगा है। इस मामले में भी सीबीआई ने विजय सिंगला समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में विजय सिंगला पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। 

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क्या ये मामला 2017 के IRCTC घोटाले से अलग है?
IRCTC का मामला रेलवे भर्ती घोटाले से अलग है। IRCTC घोटाले का आरोप भी 2004 में लालू के रेल मंत्री रहते होने की बात है। दरअसल, रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह IRCTC को सौंप दिया था। इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमिताएं किए जाने की बातें आई थीं। 

ये टेंडर 2006 में एक प्राइवेट होटल सुजाता होटल को मिला था। आरोप है कि सुजाता होटल्स के मालिकों इसके बदले लालू यादव परिवार को पटना में तीन एकड़ जमीन दी, जो बेनामी संपत्ति थी। इस मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं।


 

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पार्क में पत्नी राबड़ी के साथ लालू यादव - फोटो : अमर उजाला
लालू पर और कौन-कौन से आरोप लगे हैं? 

लालू प्रसाद यादव केवल नौकरी के बदले जमीन घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाले में नहीं फंसे हैं। वह चारा घोटाले के अलग-अलग पांच मामलों में दोषी भी करार दिए जा चुके हैं। आइए जानते हैं सभी पांच मामलों के बारे में और कोर्ट ने क्या-क्या सजा सुनाई? 

1. चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपया निकालना : इस पहले मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे। 

 

2. देवघर सरकारी कोषागार घोटाला : चारा घोटाले से जुड़ा दूसरा मामला देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगाया गया था।

 

3. तीसरे मामले में भी पांच साल की सजा : तीसरा मामला भी चाईबासा कोषागार का है। इस मामले में 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगा। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 56 आरोपी बनाए गए थे। कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई। 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था।

 

4. चौथे मामले में सात साल की सजा : चारा घोटाले से ही जुड़ा चौथा मामला दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई। इसमें 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया था।

 

5. डोरंडा कोषागार मामले में भी पांच साल की सजा : इसमें कोषागार से अवैध तरीके से 139 करोड़ रुपये निकाले गए थे। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 55 की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने इसी साल फरवरी में लालू प्रसाद यादव को इस मामले में दोषी मानते हुए पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। 
 

अभी जमानत पर बाहर हैं लालू 
लालू प्रसाद यादव अब तक चारा घोटाले के पांच मामलों में दोषी साबित हो चुके हैं। सभी मामलों में उन्हें सजा मिली है। हालांकि, इन सभी मामलों में अभी वह जमानत पर बाहर हैं।  

IRCTC घोटाले में अभी क्या स्थिति है?
इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को जमानत मिली थी। फिलहाल तीनों अभी भी जमानत पर हैं।
 
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