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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कब क्या हुआ? जानें पूरा घटनाक्रम
Tue, 05 Jan 2021 05:51 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 05 Jan 2021 05:51 PM IST
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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट
- फोटो : पीटीआई
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देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल विस्टा परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि परियोजना के लिए जो पर्यावरण मंजूरी दी गई है तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है वे वैध हैं।
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कैसी दिखेगी नई संसद
नई इमारत 65,400 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और भव्य कलाकृति से युक्त होगी। इमारत एक तिकोना ढांचा होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउन्ज, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कई कम्पार्टमेंट होंगे। लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी. जबकि राज्यसभा में 384 सीट होंगी।
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आइए आपको बताते हैं सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी मिलने तक कब क्या हुआ?
सितंबर, 2019: सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। लेकिन इसपर खर्च होने वाली राशि को लेकर सवाल उठ रहे थे।
11 फरवरी, 2020: दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए से कहा कि वह परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले मास्टर प्लान में किसी भी बदलाव को अधिसूचित करने से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाए।
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28 फरवरी, 2020: दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने डीडीए, केंद्र की एक अपील पर एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
17 जुलाई, 2020: उच्चतम न्यायालय ने परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि उपयोग सहित विभिन्न मुद्दों को उठाने वाली कई याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई शुरू की।
5 नवंबर, 2020: उच्चतम न्यायालय ने परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।
7 दिसंबर, 2020: उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन निर्माण शुरू करने पर रोक लगा दी।
10 दिसंबर, 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी।
5 जनवरी, 2021: उच्चतम न्यायालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।