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Kerala: नाबालिग की हत्या और उसकी बहन से दुष्कर्म के मामले में दोषी को फांसी की सजा, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

Sat, 22 Jul 2023 02:18 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Sat, 22 Jul 2023 02:18 PM IST
सार

अदालत ने जो सजा सुनाई है उसके मुताबिक, सुनील कुमार को आजीवन जेल में रहना होगा। मामले में जिस व्यक्ति को दोषी पाया गया है, उस पर तीन अक्तूबर 2021 की रात को पीड़ितों की मां और दादी पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का भी आरोप है।

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Kerala POCSO court death sentence to man for murdering minor and raping her sister news and updates
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केरल के इदुक्की की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 44 वर्षीय एक व्यक्ति को 2021 में अपनी एक नाबालिग रिश्तेदार लड़की की हत्या करने के मामले में दोषी पाने के बाद मौत की सजा सुनाई है। वहीं, उस लड़की की नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म के लिए शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने वेल्लातुवल पुलिस थाने में दर्ज मामले में इदुक्की निवासी सुनील कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जो सजा सुनाई है उसके मुताबिक, सुनील कुमार को आजीवन जेल में रहना होगा। मामले में जिस व्यक्ति को दोषी पाया गया है, उस पर तीन अक्तूबर 2021 की रात को पीड़ितों की मां और दादी पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का भी आरोप है।
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अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आरोपी पीड़ित के परिवार के खिलाफ दुश्मनी रखता था और इसी के चलते उसने उसके घर में प्रवेश किया और नाबालिग लड़की को हथौड़े से मार-मारकर उसकी जान ले ली। वहीं, उसकी मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बाद में वह पास के घर में गया, जहां पीड़ित की दादी और बड़ी बहन सो रही थीं। उसने उन पर भी हमला किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील ने पीड़िता की दादी पर बेरहमी से हमला किया और 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना तब सामने आई जब बच्ची ने भागकर पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। 
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